संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने बैंक कर्ज की अदायगी न करने के मामले में बैंक की याचिका पर फैसला देते हुए आरोपी को बैंक की बकाया कर्ज राशि चुकता करने का आदेश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक की सुपवाल शाखा की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि आरोपी अशोक कुमार निवास सुंजवां, विजयपुर ने वर्ष 2018 में व्यवसाय के लिए स्टेट बैंक की सुपवाल शाखा से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये कर्ज लिया था।
आरोपी ने नियम व शर्तों का पालन न करते हुए बैंक कर्ज की किस्त नहीं भरी। परिणाम स्वरूप बैंक की तरफ से उसे डिफाल्टर करार देते हुए कर्ज किश्त चुकाने के लिए नोटिस जारी किया गया। बैंक के अनुसार आरोपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आरोपी पर 15 जनवरी 2020 तक 1 लाख 77 हजार 442 रुपये कर्ज राशि बकाया है। इस पर मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। कोर्ट ने बैंक की याचिका को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को बैंक से ली गई कर्ज की बकाया राशि ब्याज समेत चुकाने के निर्देश दिए हैं।