जम्मू। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने एक कामगार के वेतन का भुगतान न करने के मामले में ठेकेदार की अचल संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जून 2019 में कामगार के पक्ष में आदेश जारी करते हुए 1,03,000 रुपये के भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के बावजूद यह राशि नहीं दी गई।
सीजेएम जम्मू अमरजीत लंगेह ने कहा कि जम्मू के सुभाष नगर में ओम पीओपी कांट्रेक्टर और डेकोरेटर के संचालक ओम प्रकाश को आदेश दिया गया था कि याची को देय एक लाख 3 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाए। एक वर्ष से ज्यादा समय होने के बाद भी यह राशि याची को नहीं दी गई है। यह अवमानना है। लिहाजा जिला कलेक्टर (जिला उपायुक्त) को ओमप्रकाश की एक लाख 3 हजार रुपये की चल संपत्ति को अटैच करने के अधिकार दिए जाते हैं। यदि प्रतिवादी के पास इतनी चल संपत्ति नहीं है तो प्रतिवादी को पुलिस हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। जेएनएफ