जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने एक जनहित याचिका पर जम्मू नगर निगम, जम्मू विकास प्राधिकरण और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। अधिवक्ता आदित्य शर्मा के अनुसार जम्मू में हर जगह अवैध होर्डिंग और विज्ञापन लगे हैं, जो जेएमसी की विज्ञापन नीति का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि एक ओर जम्मू नगर निगम शहर के सौंदर्यीकरण पर काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर राजस्व सृजन करने वाली एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है। इस संबंध में नया टेंडर भी जारी कर दिया गया और जम्मू शहर में जगह-जगह होर्डिंग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेएमसी की विज्ञापन नीति के अनुसार कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां विज्ञापन और होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित हैं। बावजूद इसके नियमाें का उल्लंघन हो रहा है।