अनंतनाग। आठ साल पुराने चेक बाउंस मामले में जिला मोबाइल मजिस्ट्रेट अनंतनाग की अदालत ने आरोपी मुश्ताक अहमद गनी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एक साल कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता बशीर अहमद भटनिवासी संगम मरहामा, बिजबिहाड़ा ने वर्ष 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी द्वारा दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया था। 18 नवंबर को सुनाए गए फैसले में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने चेक की तारीख से लेकर निर्णय की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से राशि की गणना कर वसूली के आदेश भी दिए। संवाद