आदेश के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक जिन बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें इस बार पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। इसको लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने आदेश भी जारी किया है।
जम्मू कश्मीर में नई शिक्षा नीति में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष निर्धारित कर दिए जाने के बाद परेशान घूम रहे उससे कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बड़ी राहत देते हुए फिलहाल शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पहली कक्षा में दाखिले उम्र सीमा पांच साल कर दी है।
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आदेश के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक जिन बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें इस बार पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। इसको लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने आदेश भी जारी किया है। नई शिक्षा नीति-2020 के तहत देश भर में पहली कक्षा में दाखिला की आयु 6 वर्ष निर्धारित रखी है।
निजी और सरकारी स्कूल नियम का हवाला देकर 6 वर्ष की आयु से एक दिन भी कम वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दे रहे थे। इसको लेकर अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावक प्रदर्शन भी कर रहे थे।
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अभिभावकों ने विभाग के समक्ष शिकायत दर्ज कर इसमें छूट देने की मांग की थी। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र से पहले दिन आदेश जारी कर पांच साल से अधिक और छह साल से कम आयु वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने का फैसला लिया है।