विश्व प्रसिद्ध डल झील के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झील की सुंदरता को बचाए रखने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।
झील के भीतर और आस पास के इलाके में पिछले कुछ वर्षों में हुए अवैध निर्माण को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद लेक्स एंड वाटरवेस (लवाडा) विभाग की ओर से प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया।
इसके साथ ही झील तथा आस पास के क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माणों को गिराया गया। लवाडा प्रशासन ने चेतावनी दी कि अब किसी प्रकार का निर्माण करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।