चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आदर्श आचार संहिता जम्मू और कश्मीर में बाढ़ प्रभावितों के लिए चल रहे राहत और पुनर्वास के कार्यों में रोड़ा नहीं बनेगी। राज्य में 25 नवंबर से पांच चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि सरकारें सभी राहत और प्रशासनिक काम करती रह सकतीं हैं।
आयोग ने पीठ को इस संदर्भ में कैबिनेट सचिव, राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी के बीच हुए विभिन्न पत्राचार से भी अवगत कराया। आयोग ने कहा कि पांच नवंबर को यह साफ किया जा चुका है कि राहत और पुनर्वास के कार्य बिना किसी रुकावट को जारी रख सकते हैं।