नए कानून लागू, पुलिस थानों में किया लोगों को जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
आरएस पुरा /मीरां साहिब। लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। थाना दिवस पर लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक किया गया।
इस दौरान थाना प्रभारी आरएस पुरा नवीन अंगराल सहित संगठनों के अध्यक्ष, सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। एसपी हेडक्वार्टर इरशाद हुसैन राथर ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता सोमवार से देशभर में हो लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर, जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा 45 दिन के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) से दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब 15 दिन के बजाय 60 या 90 दिन तक पुलिस रिमांड दिया जा सकेगा। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता जता रहे हैं। पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों में तीन साल की सजा का प्रवाधान है। पहले राज्यों के पास इसे लेकर अलग-अलग कानून थे। शादी का झूठा वादा कर सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। धारा 377 का इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकद्दमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। जांच-पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड़ में की जाएगी। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसायटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे। देश में नए कानून लागू होने पर लोगों को भी योगदान करना चाहिए।
इस दौरान बाजार एसोसिएशन आरएस पुरा के प्रधान सचिन चोपड़ा, नपा अध्यक्ष सतपाल पप्पी, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और पूर्व पार्षद मौजूद थे। वहीं, मीरा साहिब बाजार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र चौधरी पूर्व सरपंच रविंद्र सिंह, पूर्व सरपंच रमेश कुमार महेशी, कांग्रेस नेता जितेंद्र भगत, समाज सेवक मास्टर प्रमोद कुमार, पूर्व पंच चंद्र प्रकाश मोनू मौजूद रहे।
फोटो कैप्शन
आरएस पुरा में एसपी हैडक्वाटर इरशाद हुसैन
राथर लोगों को नए कानून लागू होने पर जानकारी देते हुए व मीरा साहिब के थाना में लोग नए कानून लागू होने पर जानकारी प्राप्त करते हुए।
एसपी हेडक्वार्टर इरशाद हुसैन राथर ने