राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कर्मचारियों की समूह मेडिक्लेम योजना के समझौते को 31 दिसंबर से रद करने के लिए बीमाकर्ता को नोटिस दे दिया है।
वित्त विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, 31 दिसंबर की आधी रात तक इस योजना में नामांकित किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों को नकदी रहित उपचार या प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त होगा।
यदि कोई कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य ने अपने खर्च पर इलाज कराया है, तो वे प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं बशर्ते वे इस योजना में नामांकित हों।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि डीडीओ द्वारा आगे प्रीमियम किस्त की कोई कटौती नहीं होगी। चिकित्सा भत्ता बहाल करने के आदेश को अलग से जारी किया जाएगा।