अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। रेहड़ी धारकों के लिए रेहड़ी जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम और जेडीए जमीन की तलाश करें। जमीन रेहड़ी बाजार से नजदीक होनी चाहिए ताकि विक्रेताओं को व्यवसाय चलाने को उचित स्थान मिल सके। जेएमसी वेंडरों को व्यवसाय संचालित करने के लिए हरसंभव सुविधा देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को पूरा करने में सहायक हो। विश्वास है कि यह कदम विक्रेताओं और स्थानीय समुदाय के लिए फायदेमंद होगा।
यह बात शुक्रवार को सरकारी वुमेन कॉलेज परेड में मेयर राजिंदर शर्मा ने कही। पॉलिथीन पर प्रतिबंध कार्यक्रम के दौरान मेयर ने कहा कि निवास प्रमाण पत्र केवल उन लोगों को जारी किया जाना चाहिए, जो लंबे समय से जम्मू में रह रहे हैं। जेडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक आवेदकों के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। पॉलिथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिए कि खिलाफवर्जी विंग और जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के स्वास्थ्य विभाग को समन्वय स्थापित करना चाहिए।
आवास के लंबित मामलों की सूची संबंधित पार्षदों को नगर निगम द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। सूची में मामलों का सभी विवरण जैसे आवेदकों का जानकारी, मामलों की स्थिति और आवेदनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज शामिल हाेना चाहिए। नगर निगम को सुनिश्चित करना चाहिए कि सूची नियमित रूप से अपडेट की जाए और पार्षदों की मंजूरी के बिना कोई नया मामला शामिल न किया जाए।