सांबा। सांबा की मुख्य न्यायिक न्यायाधीश की अदालत ने सार्वजनिक रूप से शराब पीने और शांति भंग करने के आरोपी को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। कोर्ट में दायर पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी की पहचान पवन कुमार पुत्र शैलो राम निवासी वार्ड नंबर 11 सांबा के रूप में हुई है।
सांबा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया गया। आरोपी द्वारा स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने और पूर्व में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पारंपरिक दंड लगाने के बजाय, आरोपी को तीन दिन की सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को सांबा जिला कोर्ट परिसर में तीन दिनों के लिए रोज़ाना एक घंटा स्वच्छता कार्य और सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक सेवा न करने पर आरोपी को 24 घंटे के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।