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जरूर पढ़ें, बाढ़ पीड़ितों के लिए आई राहत भरी खबर

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जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ित व्यापारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला देते हुए बेंच ने बीमा (इंश्योरेंस) कंपनियों को 25 लाख से अधिक की पालिसी वाले व्यापारियों को बीमित राशि का 50 फीसदी और 25 लाख से कम की पालिसी वाले व्यापारियों को बीमित राशि का 95 फीसदी भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं।
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25 लाख से ज्यादा पालिसी वालों को लाभ

हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 25 लाख से कम बीमे के मामले में कंपनियां आदेश का पूर्ण रूप से पालन करें जबकि 25 लाख से अधिक बीमे के मामलों में बीमाधारक से अंडरटेकिंग लेने और बीमा कंपनी के संबंधित अधिकारी द्वारा अंडरटेकिंग फाइल करने के बाद 50 फीसदी बीमित राशि जारी की जाए।

इसके साथ ही कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश में कहा गया कि सामान्य बीमा कंपनियों की सार्वजनिक क्षेत्र की एसोसिएशन के फैसलों का भी पालन किया जाए।
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प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट के बाद भुगतान

हाईकोर्ट ने कहा है कि बीमे की बकाया राशि का भुगतान प्राथमिक सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद किया जाएगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया यह निर्देश उन दुकानदारों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी दुकानों में खाद्य पदार्थ, खाना, कपड़े, जूते, रेडीमेड कपड़े, ऊनी सामान, कास्मेटिक, दवाइयां अथवा प्रोविजन स्टोर की अन्य वस्तुओं का स्टाक रखा हो।
एजेंसी
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