संवाद न्यूज एजेंसी
लेह। रमजान के पवित्र महीने में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन कारगिल के निर्देश पर वीरवार को मुख्य बाजार में व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 69 के तहत कुल 16000 का जुर्माना किया गया। साथ ही सामान को जब्त करने के साथ ही 20 किलोग्राम खराब वस्तुओं को नष्ट किया गया।
निरीक्षण अभियान के दौरान दो प्रतिष्ठानों को सुधार हेतु अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। समाप्त हो चुके उत्पादों को बेचने और अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ परिस्थितियों में काम करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ दो नागरिक/आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। दुकानदारों और होटल व्यवसायियों को अधिकारियों द्वारा अपने व्यापारिक दुकानों पर घरेलू सिलेंडरों के अवैध उपयोग से बचने की चेतावनी भी दी गई। जांच दस्ते में अतिरिक्त निदेशक एफएस एंड सीए, खानजादा उस्मान, कार्यकारी अधिकारी नगर समिति, शफकत, नामित अधिकारी खाद्य सुरक्षा कारगिल, नईम अहमद, एसएचओ, अब्दुल्ला और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।