जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में नियुक्त पंचायत सचिव अब अपने गृह ब्लॉक में सेवाएं नहीं दे पाएंगे। सरकार ने तमाम जिलों के सहायक आयुक्त विकास (एसीडी) को एक हफ्ते में ऐसे सभी पंचायत सचिवों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने सहायक आयुक्तों को पंचायत सचिवों के गृह जिले में तबादले के अधिकार दे दिए हैं।
अंडर सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद लोन की ओर से जारी आदेश के अनुसार पंचायत सचिव गृह ब्लॉक में तैनात नहीं होंगे। सभी पंचायत सचिवों को वर्तमान तैनाती स्थल से किसी दूसरे ब्लॉक में तैनाती मिलेगी। गृह ब्लॉक या वर्तमान ब्लॉक से नए तैनाती स्थल की दूरी 30 से 50 किलोमीटर की होनी चाहिए।
एक पंचायत सचिव को अधिकतम तीन पंचायतों का कार्यभार दिया जाएगा। जो पंचायत सचिव गृह ब्लॉक से बाहर हैं और उनका दो वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तैनाती का कार्यकाल दो साल से ज्यादा नहीं होगा।
इन नियमों में किसी तरह का उल्लंघन होता है तो सहायक आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। माना जा रहा है कि पंचायत सचिवों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद तबादला नीति बनाने का फैसला किया गया।