श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को पुलवामा के अब्दुल अहमद भट (52) के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत जारी किए गए डिटेंशन आदेश को रद्द कर दिया। कहा कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो रिहाई की जाए। कोर्ट ने ये आदेश उस याचिका पर दिया जो डिटेनी के बेटे द्वारा दायर की गई थी। याचिका में उन्होंने 31 मार्च 2023 के दिनांकित डिटेंशन आदेश को रद्द करने की मांग की थी।