श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने दो व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत के आदेश को खारिज कर दिया। किसी अन्य मामले में जरूरत न होने पर उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने दक्षिण कश्मीर के गाजी अहमद भट के खिलाफ 27 अक्तूबर 2022 को जिला मजिस्ट्रेट शोपियां द्वारा पारित हिरासत आदेश को खारिज किया। कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी का यह दायित्व था कि वह याचिकाकर्ता को हिरासत के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करे। इस संबंध में हिरासत में लेने वाले अधिकारी की चूक से हिरासत का विवादित आदेश कानून के तहत टिक नहीं पाता है। इसी तरह, अदालत ने 28 नवंबर 2022 को बंदी आदिल फैयाज लोन के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट शोपियां द्वारा पारित हिरासत आदेश को भी रद्द कर दिया।
अदालत ने कहा, हिरासत में रखने वाले अधिकारी द्वारा सामग्री उपलब्ध कराने में विफलता हिरासत आदेश को अवैध और कानून के मुताबिक अस्थिर बनाती है।