सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ (जेएमआईसी) न्यायालय ने घगवाल थाना पुलिस की ओर से मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन को छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। वाहन चालक राजेश कुमार उर्फ राजू कुमार निवासी शाहपुरकांडी जिला पठानकोट ने न्यायालय में आवेदन दायर कर बताया कि उसके वाहन को पुलिस ने जब्त कर थाना घगवाल में जब्त कर रखा है। उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
आवेदक ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आवश्यकता पड़ने पर वह वाहन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि वाहन की अब पुलिस जांच के लिए आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने थाना घगवाल को आदेश दिया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वाहन पंजीकृत स्वामी के पक्ष में रिलीज किया जाए। इसके साथ ही आदेश दिया कि वाहन का मूल एवं वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) थाना में सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही अदालत ने आवेदन का निस्तारण कर दिया। संवाद