सांबा। मुंसिफ (जेएमआईसी) कोर्ट सांबा ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर एक याचिका को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता रेखा देवी लगातार छह सुनवाई तिथियों से अदालत में उपस्थित नहीं हुईं जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह प्रकरण को आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं हैं।
यह याचिका मुकेश कुमार समेत अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत दायर की गई थी। आदेश में कहा गया कि बार-बार पुकारे जाने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेखों के अवलोकन से सामने आया कि यह लगातार छठी तिथि थी जब याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहीं।
परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अनुपस्थिति के कारण याचिका निरस्त करने का आदेश दिया। साथ ही पूर्व में जारी किसी भी अंतरिम निर्देश को भी समाप्त कर दिया गया। न्यायालय ने प्रकरण की फाइल को विधि अनुसार अभिलेखागार में जमा करने के निर्देश दिए। यह आदेश रितिका जम्वाल, मुंसिफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, की अदालत द्वारा सुनाया गया।