सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सांबा की अदालत ने बीरपुर क्षेत्र की 14 कनाल भूमि को लेकर दायर दीवानी वाद को योग्यता के अभाव में खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वादी अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
मामला बाड़ी ब्राह्मणा निवासी रघुबीर सिंह और दलजीत सिंह के बीच भूमि विवाद से जुड़ा था। वादी ने लंबे समय से कब्जे के आधार पर भूमि का मालिक घोषित करने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। उसका कहना था कि उक्त जमीन करीब 30 वर्षों से उसके कब्जे में है और विपरीत कब्जे के माध्यम से उसे मालिकाना हक प्राप्त हो चुका है।
प्रतिवादी पक्ष ने दावे का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि वादी न तो कब्जे की अवधि स्पष्ट कर सका और न ही कोई ठोस राजस्व अभिलेख प्रस्तुत कर पाया। साथ ही आवश्यक पक्षकारों को वाद में शामिल नहीं किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने दीवानी वाद खारिज करते हुए डिक्री पत्र जारी करने के आदेश दिए।