सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी मामले में आरोप सिद्ध न होने पर तीन आरोपियों को बरी कर दिया। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट के अनुसार 17 दिसंबर 2021 को पुलिस ने सांबा के सिडको चौक के पास एक ट्रक को रोका। उसकी तलाशी लेने पर ट्रक के ड्राइवर कैबिन से 20 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक चालक मुख़्तार अहमद, सहचालक आदिल हुसैन और उनके सहयोगी अशफ़ाक़ अहमद मट्टू सभी निवासी अनंतनाग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला कोर्ट के समक्ष लाया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोप सिद्ध न होने पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।