सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी मामले में बिहार के रहने वाले दो आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपियों को जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने का निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट रिपोर्ट के अनुसार, गत माह 13 जून को पुलिस ने बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में स्थापित नाके पर रेलवे स्टेशन की तरफ से पैदल आ रहे दो लोगों को पूछताछ के लिए रोका। तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 1 किलो 636 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान रामपरवेश मंडल निवासी बाजुरा, जिला गया, बिहार व नंदन कुमार निवासी पसरोहा, जिला खगड़िया, बिहार के रूप में की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बाड़ी ब्राह्मणा थाने में मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया।
सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को प्रत्येक 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करने का आदेश सुनाया है।