सांबा। मुख्य न्यायिक अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने से हुए हादसे के मामले में आरोपी को एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला घगवाल थाना अधिकार क्षेत्र का है। आरोपी सुखदेव सिंह निवासी रियासी की तरफ से लापरवाही और तेज़ गति से वाहन चलाने के कारण सड़क हादसा पेश आया था। इसमें आरोपी को खुद भी चोटें आई थीं। पुलिस की ओर से चालान कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने तथ्यों और मामले पर विचार करने के बाद टिपण्णी करते हुए कहा कि आरोपी ने बिना किसी दबाव और स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल किया है। लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में 1000 रुपये जुर्माना लगाया।