अखनूर। नशे की हालत में सार्वजनिक दुर्व्यवहार के मामले में मुंसिफ अरुषि शुक्ला ने बड़गल कलां निवासी गुलशन कुमार को एक सप्ताह की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। आरोपी सात से 13 मार्च तक अखनूर गोशाला में सेवा करेगा।
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यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुलिस, विशेष रूप से अखनूर थाना प्रभारी रोहित गांधी के प्रयासों से संभव हुआ। आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा बीएनएस 355 के तहत अपना जुर्म कबूल किया था।
थाना प्रभारी रोहित गांधी ने कहा कि न्यायालय का पारंपरिक सजा के बजाय सामुदायिक सेवा का विकल्प चुनने का उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास करना और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। यह फैसला न्याय प्रणाली में सुधारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस फैसले से समाज को यह संदेश जाता है कि सुधार संभव है और नशे जैसी आदतों से बाहर निकलकर एक सकारात्मक जीवन जिया जा सकता है।
अखनूर उपजिला अस्पताल में जन औषदि दिवस के उपलक्ष्य पर मौजूद अतिथिगण एवं प्रस्तुति देते बच्चे।