श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) श्रीनगर ने सोशल मीडिया पर वायरल संदेश को खारिज कर दिया। इसमें दावा किया गया था कि कैट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को कड़ी चेतावनी दी थी।
न्यायाधिकरण द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल यह संदेश झूठा, दुर्भावनापूर्ण और सत्य पर आधारित नहीं है। बयान में स्पष्ट किया गया, यह न्यायाधिकरण सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेश का खंडन करता है। यह संदेश कैट श्रीनगर बेंच के समक्ष लंबित अवमानना याचिका संख्या 225/2024 से संबंधित था, जिसकी सुनवाई 28 अप्रैल 2025 को हुई थी। हालांकि, बयान में कहा गया, कोई ऐसी चेतावनी जारी नहीं की गई है।