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Jammu News: हत्या मामले में महिला को सुनाई आजीवन कारावास की सजा रद्द

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जम्मू। हत्या मामले में आरोपी महिला को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार एवं राजेश सेखरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रिंसिपल सेशन जज कठुआ द्वारा राज कुमारी नामक महिला को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को खारिज कर दिया। उस पर सोमा देवी की हत्या का आरोप था।
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दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य न केवल कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, बल्कि मामले के भौतिक पहलुओं पर भी असंगत हैं। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था। अपीलकर्ता द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन और मृतक के शरीर से कथित रूप से चुराए गए आभूषणों की बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसलिए अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप परिस्थितियों की पूरी शृंखला स्थापित करने में विफल रहा है। इन टिप्पणियों के साथ सजा को रद्द कर दिया गया।
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