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Jammu News: सामूहिक दुष्कर्म मामले में 25 वर्ष के कारावास की सजा रद्द

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जम्मू। सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों को सुनाई गई 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। मोहम्मद आरिस और मोहम्मद शकील को पुंछ की जिला अदालत ने सजा सुनाई थी। जिला अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वीरवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार एवं राजेश सेखरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। सजा के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि क्योंकि अभियोजन पक्ष के बयान में कई कड़ियां गायब हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है, जो अभियोजन पक्ष के मामले को अधिक मनगढ़ंत बनाते हैं। लिहाजा सजा के फैसले को रद्द किया जाता है। दोनों आरोपी सजा से आजाद हैं।
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