जम्मू। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्टन ने आरके वर्मा फर्म की तरफ से आरके वर्मा बनाम स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एवं अन्य शीर्षक वाली मध्यस्थता याचिका में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। ये मामला कंपनी के आप्टिकल फाइबर बिछाने का है। इससे पहले न्यायाधीश ने दोनों तरफ की दलीलें सुनीं और याचिका को खारिज कर दिया।