जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल भारती ने एस्सेम कोटेड स्टील्स (जेएंडके) लिमिटेड और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड मामले में आधिकारिक परिसमापक को 25 सितंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पूर्व निदेशक की ओर से एडवोकेट इंदर जीत गुप्ता और यतिन महाजन ने दलीलें दीं जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एमपी गुप्ता उपस्थित हुए। एस्सेम कोटेड स्टील्स (जेएंडके) लिमिटेड को कंपनी याचिका में न्यायालय के आदेश के अनुसार बंद करने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय से संबद्ध आधिकारिक परिसमापक को अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (संशोधन में) की परिसंपत्तियों का प्रभार लेने और कानून के अनुसार इस मामले में आगे बढ़ने के निर्देशों के साथ नियुक्त किया गया था।