जम्मू। निजी जमीन पर कोयला स्टोर बनाने और रेंट अदा न करने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में डीजीपी दिलबाग सिंह को एक लाख रुपये जुर्मा अदा करने को कहा है। याचिकाकर्ता काला राम की गांव करथोली ब्राड़ी ब्राह्मणा में सात कनाल 18 मरले जगह है। इस पर पुलिस ने जबरन कोयले का सेंटर स्टोर बना दिया। इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। यहां पर कोयला भी रखा गया। यह जगह रेलवे स्टेशन के करीब है। पुलिस ने उसे हर माह किराया देने की बात कही, लेकिन नहीं दिया।
न्यायाधीश राहुल भारती ने अधिवक्ता अशोक बसोत्रा की दलीलों को सुना। इसमें सामने आया कि मसला 2013-14 का है। दो साल के लिए किराया अदा करने के लिए कहा गया मगर नहीं हुआ। इसके बाद 2015, 16, 17 और 18 का भी किराया नहीं दिया गया। पुलिस ने प्लाट पर कब्जा नहीं हटाया। कोर्ट ने पुलिस को किराये की अदायगी करने और नौ प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता के लिए इस तरह के हालात बनाने के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। डीजीपी को एक लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा।