जम्मू। न्यायाधीश ताशी रबस्तान ने आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स के एक ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) तनवीर अहमद मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत नजरबंदी को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि नजरबंदी के आधार से पता चलता है कि आरोपी राष्ट्र विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और राष्ट्र विरोधी तत्वों के संपर्क में है। जिससे आम जनता को असुरक्षा है। आरोपी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स के साथ ओजीडब्ल्यू के रूप में काम कर रहा है और आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तनवीर अहमद मलिक की याचिका खारिज कर दी गई।