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जम्मू संभाग के बिजली कर्मियों को भी मिले कश्मीर घाटी की तर्ज पर लाभ: कैट

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जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायाधीश डॉ. भगवान सहाय और राकेश सागर जैन की खंडपीठ ने एक याचिका का निपटारा करते हुए जम्मू संभाग के बिजली कर्मचारियों को कश्मीर संभाग के कर्मियों के बराबर एसआरओ 59 का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
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याचिकाकर्ताओं को 1990 के एसआरओ 59 के तहत पूरे लाभ नहीं मिल रहे हैं, जबकि कश्मीर में एसआरओ का लाभ कर्मचारियों को मिल चुका है। याचिकाकर्ता फरवरी 1990 के एसआरओ-59 के लाभों को 6 फरवरी 1990 से प्रदान करने की मांग कर रहे हैं।
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