जम्मू कश्मीर सरकार ने शस्त्र लाइसेंस बनाने पर लगाई गई रोक हटा दी है। अब नए शस्त्र लाइसेंस के लिए अलग से गाइड लाइन जारी की गई है। सभी जिलों के आयुक्तों से कहा गया है कि नए लाइसेंस जारी करने के दौरान पहचान के तौर पर आधार कार्ड अनिवार्य तौर पर जमा करवाना होगा। अब प्रदेश में सिर्फ उसी जिले के लिए निवासी को लाइसेंस जारी किया जाएगा। किसी आवेदक के निवास क्षेत्र का पता लगाने के लिए पुलिस से एक विशिष्ट रिपोर्ट ली जाएगी। इसके बाद ही नए लाइसेंस जारी हो सकते हैं।