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Jammu News: डीए मामले में एआरटीओ की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी खारिज

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जम्मू। विशेष न्यायाधीश एंटीकरप्शन कश्मीर सुरिंदर सिंह ने तत्कालीन एआरटीओ बडगाम जमशेद रसूल चौधरी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी। इन पर एसीबी ने आय से अधिक मामले में मामला दर्ज किया था। एसीबी के अनुसार एआरटीओ जमशीद रसूल चौधरी निवासी हासी भट रैनावारी श्रीनगर को एमवीडी में मोटर वाहन निरीक्षक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया था। 2008 के आदेश संख्या 24-टीआर और चिनार कॉलोनी कुलहम्मा तंगमर्ग बारामूला (1410) वर्गफुट में 1.5 मंजिला आवासीय घर का अधिग्रहण पाया गया।
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आरोपी के ससुर के नाम पर बेनामी वाहन टाटा नैनो, उनकी बेटी हफ्सा जमशीद के नाम पर 160 सोने के सिक्के, क्रेटा कार पाई गई। उसने चेक अवधि के दौरान एक जनवरी 2009 से 31 दिसंबर, 2020 तक 387940 रुपये की बचत के बदले 1.87 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई। इस प्रकार उसने 364 प्रतिशित संपत्ति अर्जित की। विशेष न्यायाधीश एंटीकरप्शन श्रीनगर सुरिंदर सिंह ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। इन्हीं तर्कों के साथ गिरफ्तारी पूर्व जमति याचिका खारिज कर दी। -जेएनएफ
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