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Jammu News: लाला दा बाग फायरिंग मामले में आरोपी महिला की जमानत खारिज

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जम्मू। जम्मू के लाला दा बाग क्षेत्र में फायरिंग मामले के आरोपी डेजी जम्वाल की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीत सिमरन के. ग्रोवर ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें आरोपी की संलिप्तता थी।
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न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हाल के दिनों में मामूली मुद्दों पर लोगों द्वारा गोली मारने के कई मामले सामने आए हैं। मामले में भी भूमि विवाद को लेकर दिनदहाड़े घटना हुई है और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी घटनाएं आम जनता और समाज की शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों से कठोर हाथों से निपटना जरूरी है। किसी को भी अत्यधिक बल का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन से खेलने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस मामले में आरोपी पर अन्य सह-आरोपियों के साथ हत्या के प्रयास का गंभीर अपराध करने का आरोप है, जो एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।
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सीडी फाइल के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया उक्त अपराध किया है तथा कथित अपराध में उसकी संलिप्तता मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं। एक तथ्य यह है कि जांच प्रारंभिक चरण में है। इसके अलावा सीडी फाइल के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है और सह-आरोपी अभी भी फरार हैं। अपराध का हथियार भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। जेएनएफ
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