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Jammu News: नशा तस्करी मामले नेपाली नागरिक की सजा रद्द

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जम्मू। नशा तस्करी मामले में आरोपी की सुनाई गई 11 वर्ष की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। नेपाल निवासी प्रेम कुमार को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। मंगलवार, हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन एवं संजय धर की खंडपीठ ने आरोपी की अर्जी पर सुनवाई की। इसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा एनपीडीएस में दी गई 11 साल की कैद की सजा को रद्द कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में कई विरोधाभास थे। विशेष रूप से तलाशी और जब्ती के तरीके के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के संबंध में विरोधाभास है। लिहाजा ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को रद्द किया जा रहा है। जेएनएफ
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