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Jammu News: दुष्कर्म मामले में सब इंस्पेक्टर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का है आरोप, सुनवाई के बाद याचिका खारिज
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जम्मू। दुष्कर्म मामले में पुलिस के प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर लहतशाम उल हक की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी सुधीर खजूरिया ने कहा कि पुलिस केस के अनुसार शिकायतकर्ता 2021 से आवेदक के साथ सहमति से संबंध में थी।
लेकिन, अब उसने अपना रुख बदल दिया। वह शादी से इंकार कर रहा है। दलीलें सुनने के बाद कहा कि अग्रिम जमानत उस व्यक्ति के लिए है, जिसे अन्यायपूर्ण आधार पर उसकी गिरफ्तारी की आशंका है, न कि उसके लिए जो खुद कानून प्रवर्तन एजेंसी का सदस्य है।
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इसका कानून का पालन आम आदमी द्वारा सामान्य रूप से अपेक्षा से अधिक कठोर है। इसलिए, उपरोक्त चर्चा के साथ-साथ मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में कथित अपराधों की गंभीरता को देखते हुए वर्तमान आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे खारिज किया जा रहा है। जेएनएफ
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