फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

J&K: 'संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो सबूत की जगह नहीं ले सकता'; सबूतों के अभाव में आरोपी आरोपों से मुक्त

Wed, 26 Mar 2025 01:37 PM IST
निकिता गुप्ता अमर उजाला, नेटवर्क जम्मू

सार

जम्मू के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति अजमीर सिंह को पत्नी से दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता, चाहे कितना बलवान हो।
विज्ञापन
कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पत्नी से दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू ने मीरां साहिब के रहने वाले आरोपी अजमीर सिंह को आरोपों से मुक्त कर दिया। पुलिस की ओर से मामले में पेश की गई चार्जशीट को खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह लंगेह ने कहा कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। अभियोजन पक्ष का मामला शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच वैवाहिक झगड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के अलावा और कुछ नहीं है।

विज्ञापन


मामले के अनुसार, वर्ष 2020 में अजमीर की पत्नी ने पुलिस थाना मीरां साहिब में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उससे तलाक लिए बिना पति ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन जब वह मायके में थी, तो पति टोका लेकर वहां आया। उसे गालियां दीं। उसके साथ दुष्कर्म किया। दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त हैं। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने अपने पति के खिलाफ तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों के चलते एफआईआर दर्ज कराई।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें