जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सार्वजनिक, धार्मिक और अन्य स्थानों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने पुलिस को इस आदेश का सख्ती से पालन करने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर सैयद आबिद रशीद शाह ने बुधवार को जारी किए आदेश में जम्मू-कश्मीर भीख रोकथाम अधिनियम 1960 का हवाला देते हुए कहा इस अधिनियम के तहत एक अपराध होने के नाते यह जरूरी है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर ज मू-कश्मीर राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है। आर्डर में लिखा है, विशाल आबादी वाले राज्य के राजधानी होने के नाते यह प्रशासन पर निर्भर करता है कि जिले को अधिक नागरिक अनुकूल बनाने और सार्वजनिक खर्चों को हर कीमत पर रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करें।
इसके अलावा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, यह घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए घर है। गौरतलब है कि बैन आर्डर में यह देखा गया है कि श्रीनगर की सड़कों पर भीखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे लोग भी परेशान हैं।