उत्तरी कश्मीर के बारामुला ज़िले में नगर परिषद (एमसी) ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार परिषद ने कहा है कि बारामुला के उपायुक्त के निर्देशों और शहर के मुख्य बाजारों में और उसके आसपास चोरी, नशीली दवाओं की तस्करी और आग से संबंधित आपात स्थितियों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।
नगर परिषद के बयान में कहा गया है, कानून और व्यवस्था के हित में, सभी दुकानों, व्यावसायिक इकाइयों और व्यावसायिक परिसरों में बिना किसी देरी के निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इस कदम का उद्देश्य सभी के लिए एक सुरक्षित बारामुला बनाना है। हालांकि, नोटिस में अनुपालन न करने वाले व्यवसायों के लिए सख्त परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। उसमें कहा गया अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को कोई व्यापार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और नगर परिषद द्वारा कोई स्वच्छता सेवाएं प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा, निर्धारित समय के बाद उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच स्थानीय दुकानदारों ने भी इस पहल का स्वागत किया गया है। बारामुला मुख्य बाजार में एक दुकानदार अल्ताफ अहमद ने कहा कि यह फैसला सुरक्षा के लिहाज़ से अच्छा है। उन्होंने कहा कि इससे चोरी, आदि की घटनाओं में आसानी से लाभ मिल पाएगा।