बिना अनुमति के गांधी नगर के रिहायशी इलाकों में व्यापारिक गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ अब नगर निगम का डंडा चलेगा। जेएनएफ द्वारादी गई जानकारी के अनुसार एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस बंसी लाल भट की खंडपीठ ने नगर निगम को आदेश दिया है कि जम्मू मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
साथ ही निगम कमिश्नर इस याचिका की अगली सुनवाई के पहले अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। एलके कोचर व अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि गांधी नगर के ब्लाक ए, सेक्टर सी में रिहायशी घर में छह व्यापारिक कार्यालय खोले हैं।