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गांधी नगर में व्यापार करने वालों के लिए बुरी खबर

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बिना अनुमति के गांधी नगर के रिहायशी इलाकों में व्यापारिक गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ अब नगर निगम का डंडा चलेगा। जेएनएफ द्वारादी गई जानकारी के अनुसार एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस बंसी लाल भट की खंडपीठ ने नगर निगम को आदेश दिया है कि जम्मू मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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साथ ही निगम कमिश्नर इस याचिका की अगली सुनवाई के पहले अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। एलके कोचर व अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि गांधी नगर के ब्लाक ए, सेक्टर सी में रिहायशी घर में छह व्यापारिक कार्यालय खोले हैं।
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हाइकोर्ट की खंडपीठ ने दिए आदेश

इस संबंध में नगर निगम से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। जो मास्टर प्लान का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील पराग शर्मा ने दलील देते हुए कहा कि निगम अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कार्यालय खोले हैं।

उन्हें निगम की ओर से जेएंडके कंट्रोल आफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट के तहत अपेक्षित नोटिस जारी किया जाना चाहिए। अदालत ने पहले ही निगम हद में मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गंभीर नोटिस लिया है।

खंडपीठ ने कहा कि निगम कमिश्नर को फिर जगाने वाली सूचना है। लोग रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के पेशेवर गतिविधियां चलाने के लिए धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं।
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