फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ट्रांसफर के सरकारी 'स्टे' पर कोर्ट का स्टे

Tue, 07 Oct 2014 02:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
विज्ञापन
विज्ञापन
जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर जारी सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सिंपल गुप्ता और अन्य द्वारा दायर याचिका में सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें बाढ़ के कारण एक सितंबर 2014 के बाद के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के वकील बीएस सलाथिया और मीनाक्षी सलाथिया की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बंसी लाल भट ने इस मुद्दे पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकीलों की दलील है कि बाढ़ के कारण उक्त आदेश पर रोक लगाई गई है, जबकि जम्मू के शिक्षकों ने नए स्थान पर बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। अदालत ने सरकारी आदेश पर स्टे लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को नए स्थान पर कार्य करने दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें