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Jammu News: हाईकोर्ट ने दिया अवैध व्यावसायिक भवन को ध्वस्त करने का निर्देश

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने श्रीनगर विकास प्राधिकरण को अवैध व्यावसायिक भवन को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि भवन का ध्वस्त करे, भले ही इसके लिए पूरी संरचना को ध्वस्त करना पड़े, और दो महीने के भीतर इस कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
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अपीलकर्ताओं और उनके पिता हबीबुल्लाह शेख ने श्रीनगर विकास प्राधिकरण (एसडीए) से अपनी स्वामित्व वाली जमीन पर तीन अलग-अलग हॉस्टल व गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए तीन अलग-अलग भवन अनुमतियां प्राप्त की थीं।

हबीबुल्लाह शेख को चार मंजिला हॉस्टल भवन (वाणिज्यिक) के लिए अनुमति दी गई थी, जबकि उनके बेटे बशीर अहमद शेख को चार मंजिला गेस्ट हाउस और मोहम्मद रफीक शेख को चार मंजिला हॉस्टल के लिए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति दी गई थी।
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सभी भवनों के बीच 30 फीट का अंतराल छोड़ना आवश्यक था। लेकिन, उन्होंने योजना के अनुसार निर्माण करने के बजाय, तीनों भवनों को एक में मिला दिया, जिसके बीच कोई अंतराल नहीं छोड़ा गया। इन उल्लंघनों को पुलिस के ध्यान में भी लाया गया ताकि एफआईआर दर्ज की जाए।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 1998 के विनियमों या 2001 के संशोधित विनियमों के तहत उल्लंघन मामूली नहीं थे, और इसलिए अपीलीय प्राधिकरण, यानी ट्रिब्यूनल, को ऐसे उल्लंघनों को मिश्रित करने का कोई अधिकार नहीं था।
खंडपीठ ने आगे कहा कि हमें पता है कि शहर के नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों की नाक के नीचे कई ऐसी इमारतें बनाई गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप श्रीनगर शहर अपनी सुंदरता और आकर्षण खो चुका है। हर दिन हमें ट्रैफिक जाम, सार्वजनिक सड़कों, गलियों और उप-गलियों में अतिक्रमण के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में बहने वाली नदी जेहलम के किनारों पर अतिक्रमण देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि झेलम नदी के दोनों किनारों पर अनधिकृत रूप से बनी मशरूम जैसी संरचनाएं 2014 की विनाशकारी बाढ़ के कुछ कारकों में से एक थीं।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि भवन संचालन नियंत्रण प्राधिकरण अपनी नींद से जागे और अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए, अन्यथा श्रीनगर शहर और कई अन्य शहर अव्यवस्था में खो जाएंगे। हर साल लाखों पर्यटक और तीर्थयात्री कश्मीर घाटी में आते हैं और पहला पड़ाव श्रीनगर शहर में होता है। अगर हम श्रीनगर शहर को बाहरी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के सामने इस तरह प्रस्तुत करते हैं, तो हम पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के साथ-साथ नागरिकों के जीवन को अव्यवस्थित ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और शहर के अनियोजित विकास से दुखी करने में बड़ा नुकसान करेंगे।
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खंडपीठ ने यह भी कहा कि यह सही समय है कि शीर्ष स्तर के प्राधिकारी उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें जिनकी नाक के नीचे उल्लंघन होते हैं।
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