जम्मू हाईकोर्ट ने अगले दो महीनों तक मॉडर्न स्लाटर हाउस का निर्माण करने का आदेश दिया है। 31 मार्च 2019 तक इसका काम पूरा करना होगा। इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस ताशी रबस्टन वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
कुछ समय पहले कोर्ट में याचिका दायर कर अवैध और गैर पंजीकृत चलने वाले स्टाटर हाउस को बंद करने की मांग की गई थी। साथ ही मीट की दुकानों को बंद करने के लिए भी कहा गया। दो मार्डन स्लाटर हाउस बनाने की मांग की गई थी। जारी आदेश के तहत जम्मू के गुज्जर नगर और डोगरा हाल में दो स्लाटर हाउस बनेंगे। इसमें झटका और हलाल दोनों लाइन होंगी।
इससे पहले खंडपीठ ने दोनों तरफ की दलीलें सुनीं। स्लाटर हाउस बनाने का काम पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन को दिया गया है। अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया था कि 31 मार्च 2019 को काम पूरा होना है। 31 जनवरी 2019 को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें भी एक जैसी पोजिशन ही बताई गई।