सरकारी स्कूलों के युक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) के तहत की जा रही स्कूलबंदी पर जम्मू हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी चौक जम्मू की इमारत गिराकर पार्किंग बनाए जाने के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने स्कूलबंदी पर तत्काल रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने कहा, जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों को बंद करने पर रोक लगाई जाती है। सरकार यदि अपनी युक्तिकरण नीति के तहत किसी स्कूल को बंद करना भी चाहती है तो उसे पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन पाल वसंथाकुमार और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की डिविजन बेंच ने एडवोकेट जहांगीर इकबाल गनेई और एएजी रविंदर गुप्ता को सुनने के बाद सरकार को स्कूली बंदी से रोक दिया। कोर्ट ने कहा यदि किसी जायज वजह से स्कूल बंद भी करना है तो हाईकोर्ट से सरकार को अनुमति लेनी होगी।