जम्मू। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रदेश हाईकोर्ट भी गंभीर है। हाईकोर्ट इससे जूड़ी सुविधाओं पर नजर रख रहा है। साथ ही सरकार को भी समय समय पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे रहा है। पिछले दस दिन में हाईकोर्ट ने कोविड 19 को लेकर चार बार जरूरी आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में कोविड 19 से निपटने के लिए जरूरी बंदोबस्त हेतु जनहित याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट के बंद होने, वकीलों के घर होने के बावजूद हाईकोर्ट इतना गंभीर है कि इस मामले की सुनवाई व्हाटसएप कालिंग से कर रहा है। वरिष्ठ वकीलों से वीडियो कालिंग के जरिए विचार विमर्श हो रहा है। साथ ही संबंधित विभागों को जरूरी आदेश जारी करके लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो कोई सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता। उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करें। उधर, हाईकोर्ट ने ममालों की सुनवाई वीडियों कालिंग के जरिए करने पर जोर दिया है। बीएसएनएल को लीजलाइन में सुधार करने के आदेश दिए हैं। ताकि वीडियो कालिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्तत न हो।