जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिसोर्ट गुलमर्ग में चल रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही गुलमर्ग डेवलेपमेंट अथारिटी (जीडीए) के एक अधिकारी के भी ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं जो गुलमर्ग में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने में विफल रहे थे।
न्यायमूर्ति एमएच अत्तर और अली मोहम्मद मागरे की खंडपीठ द्वारा गुलमर्ग में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक को सुनिश्चित बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और साथ ही निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी जब्त करने को कहा गया है।
अदालत द्वारा गुलमर्ग में मामूली मरम्मत की आड़ में और अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की रिपोर्ट के बाद रिसोर्ट में निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्री की ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।