गांदरबल। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट गांदरबल ने खानन कांगन निवासी उल्फत अहमद मागरे को दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
पुलिस स्टेशन कांगन में उसके खिलाफ धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस की ओर से गहन जांच और उसके बाद चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह सजा गांदरबल पुलिस के उन अथक प्रयासों को रेखांकित करती है जो विशेष रूप से नाबालिगों के खिलाफ अपराधों से संबंधित जघन्य अपराधों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए किए गए हैं। जांच टीम ने एक मजबूत मामला तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की जिसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण सजा हासिल हुई। संवाद