जम्मू। न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ताहिर खुर्शीद रैना ने जालसाजी के मामले में पटवारी मोहम्मद शरीफ को एक साल के कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी पटवारी के खिलाफ मामला यह था कि नारायण सिंह ने गांव सुरुईंसर में घर के निर्माण के लिए म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए उससे संपर्क किया था। इसके लिए फीस के नाम पर 9000 रुपये लिए और कहा कि कुछ समय बाद ले जाना। इसके बाद वह बार-बार पटवारी से मिला, लेकिन उक्त पटवारी ने उसे वांछित राजस्व दस्तावेज जारी नहीं किया। बाद में और रुपये देने की बात कही।
दो स्वतंत्र गवाहों के साथ एक ट्रैप टीम का गठन किया गया और शिकायतकर्ता के साथ सुरुईंसर भेजा गया। परिवादी नियत समय व स्थान पर आरोपी पटवारी से मिला। जैसे ही रिश्वत के पैसे का आदान-प्रदान हुआ, गवाह ने ट्रैप टीम को संकेत दिया, जो मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप तय होने पर अब कोर्ट ने पटवारी को एक साल की सजा सुनाई है। - जेएनएफ