जम्मू श्रीनगर नेशनल हाइवे पर रविवार को सुरक्षाबलों के वाहनों का मूवमेंट होने के कारण आम वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके बावजूद बीमार नागरिक, छात्र, पर्यटक, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी व आपात स्थिति में सामान्य नागरिक अनुमति के बाद इस दौरान भी हाईवे पर यात्रा कर सकेंगे।
सरकार ने बनिहाल में सीआरपीएफ वाहन के पास हुए कार धमाके के बाद हाईवे पर रविवार और बुधवार को 31 मई तक सिर्फ सुरक्षा बलों के कानवाय के मूवमेंट का फैसला किया था। आदेश के अनुसार, इस दौरान नागरिक वाहन उधमपुर से बारामूला तक नहीं चला करेंगे। ताकि सुरक्षा बलों के काफिले आराम से हाइवे से गुजर सकें।
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इस फैसले का चौतरफा विरोध होने लगा। इसके बाद कश्मीर के मंडलायुक्त बशीर अहमद खान ने जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश के साथ व्यवस्था दी कि जरूरत पड़ने पर आम नागरिक भी इस दौरान हाईवे से वाहन लेकर गुजर सकते हैं। इसके लिए नोडल अधिकारी से पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
इस बीच शनिवार को उधमपुर के जिला विकास आयुक्त पीयुष सिंगला व एएसपी राजीव पांडे ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि प्रतिबंध सप्ताह में केवल दो दिन रविवार और बुधवार को रहेगा।
इन दो दिनों के दौरान नेशनल हाईवे पर आम वाहनों को सुबह चार बजे से शाम पांच बजे तक पूरी तरह से बंद कर रखा जाएगा। अभी इस फैसले को अस्थायी तौर पर दो महीनों के लिए लागू किया गया है।
सुरक्षा के मद्देनजर इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी नागरिक को इमरजेंसी में आवाजाही की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे आपातकालीन केसों के निपटारे के लिए जिला विकास उपायुक्त व एसडीएम चिनैनी को नियुक्त किया गया है, जो आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए इजाजत दे सकते हैं। इसके बावजूद कोई समस्या हो तो पीसीआर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।