जम्मू श्रीनगर नेशनल हाइवे पर रविवार को सुरक्षाबलों के वाहनों का मूवमेंट होने के कारण आम वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके बावजूद बीमार नागरिक, छात्र, पर्यटक, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी व आपात स्थिति में सामान्य नागरिक अनुमति के बाद इस दौरान भी हाईवे पर यात्रा कर सकेंगे।
सरकार ने बनिहाल में सीआरपीएफ वाहन के पास हुए कार धमाके के बाद हाईवे पर रविवार और बुधवार को 31 मई तक सिर्फ सुरक्षा बलों के कानवाय के मूवमेंट का फैसला किया था। आदेश के अनुसार, इस दौरान नागरिक वाहन उधमपुर से बारामूला तक नहीं चला करेंगे। ताकि सुरक्षा बलों के काफिले आराम से हाइवे से गुजर सकें।
इस फैसले का चौतरफा विरोध होने लगा। इसके बाद कश्मीर के मंडलायुक्त बशीर अहमद खान ने जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश के साथ व्यवस्था दी कि जरूरत पड़ने पर आम नागरिक भी इस दौरान हाईवे से वाहन लेकर गुजर सकते हैं। इसके लिए नोडल अधिकारी से पूर्व अनुमति जरूरी होगी।